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Hindi News भारत राष्ट्रीय तिहाड़ जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

तिहाड़ जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

शनिवार को सुबह 10 बजे आप नेता मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने घर पहुंचे थे, लेकिन उनकी पत्नी की तबियत ख़राब हो गई थी और उनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी। जिसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

मनीष सिसोदिया- India TV Hindi Image Source : FILE मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को फिर से एक झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस दौरान वह एक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार 3 जून को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शनिवार को पत्नी से मिलने आये थे सिसोदिया 

शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए सिसोदिया को अनुमति दी थी, जिसके बाद वह शनिवार को सुबह 10 बजे अपने घर पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले ही उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई और उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां सिसोदिया की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। जिसके बाद वह वापस तिहाड़ जेल लौट गए थे।

Image Source : fileमनीष सिसोदिया

शराब घोटाले का एक अन्य आरोपी बन गया सरकारी गवाह 

वहीं इससे पहले गुरुवार 01 जून को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के एक मामले में आरोपी अरबिंदो समूह के शरत चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। इससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।  ED ने हाल ही में रेड्डी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। बता दें कि वह सरकारी गवाह बनने वाला दूसरा शख्स है। पिछले साल नवंबर में शराब कारोबारी और मामले में एक ने आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया था।

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