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Hindi News भारत राष्ट्रीय अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, दोपहर 2 बजे होगा सजा का ऐलान

अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, दोपहर 2 बजे होगा सजा का ऐलान

कांग्रेस नेता अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने के लहुराबीर इलाके में हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी और पांच और लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

माफिया मुख्तार अंसारी- India TV Hindi Image Source : FILE माफिया मुख्तार अंसारी

वाराणसी: अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है। वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में माफिया की सजा का ऐलान दोपहर 2 बजे के बाद किया जाएगा। कांग्रेस नेता अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने के लहुराबीर इलाके में हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी और  पांच और लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में माफिया की कोर्ट में पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। माफिया इस समय बांदा जेल में बंद है।  

 2005 से जेल में बंद है मुख्तार 

आपको बता दें कि मुख्तार और उसके परिवार पर 96 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी तो 75 हजार की इनामी भी है। सबसे ज्यादा मामले माफिया मुख्तार के खिलाफ है। मुख्तार पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसी संगीन धाराओं में 61 मामले दर्ज  हैं। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद है। दूसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां है, जिस पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। अफशां फरार है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले हैं। 

मुहम्मदाबाद वाले मामले में बरी हो चुका है माफिया 

वहीं इससे पहले 17 मई को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुहम्मदाबाद क्षेत्र में हुए हत्या के प्रयास की साजिश में दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में 6 मई को ही बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले सुनाने के लिए 17 मई की तारीख निर्धारित की थी और आज कोर्ट ने मुख्तार को इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया।

2009 में मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था केस

बता दें कि वर्ष 2009 में मीर हसन उर्फ मीरकल्लू निवासी चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता मानते हुए उनपर धारा 120बी का केस दर्ज किया था। तब अंसारी जेल में बंद था। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपित सोनू यादव कोर्ट से बरी हो गया था, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था।

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