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Hindi News भारत राष्ट्रीय Loudspeaker : यूपी के बाद अब कर्नाटक में लाउडस्पीकर पर बैन, जानिए राज्य सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की

Loudspeaker : यूपी के बाद अब कर्नाटक में लाउडस्पीकर पर बैन, जानिए राज्य सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की

कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। 

Loudspeaker - India TV Hindi Image Source : PTI Loudspeaker 

Highlights

  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी
  • लाउडस्पीकर बजाने के लिए अधिकारियों से लेनी होगी इजाजत
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों का करना होगा पालन

Loudspeaker : उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने भी लाउडस्पीकर (Loudspeaker ) के इस्तेमाल पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने लाउडस्पीकर इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक, कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। सरकार ने यह भी कहा कि इसके लिए अधिकारियों से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है। जिन लाउडस्पीकरों को लगाने के ले संबंधित अधिकारियों से इजाजत नहीं ली गई है उन्हें उतारा जाए। 

अजान की तरह भजन कीर्तन आयोजित किये जाने के बाद विवाद

कर्नाटक में अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद के बाद राज्य सरकार ने लाउडस्पीकर पर यह सख्ती लागू की है। दरअसल, श्रीराम सेना, बजरंग दल और हिंदू जनजागृति समिति जैसे कुछ हिंदू समूहों द्वारा सुबह के समय अजान की तरह भजन कीर्तन आयोजित किये जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। विवाद बढ़ने के बाद सूबे के सीएम बसवराज बोम्मई ने सोमवार को एक बैठक बुलाई और इस संबंध में आदेश जारी करने का फैसला लिया गया। 

15 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी से लेनी होगी इजाजत

मुख्य सचिव ने ध्वनि प्रदूषण के नियम सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई 2005 और 28 अक्टूबर 2006 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना न किया जाए। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वालों को 15 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

विभिन्न स्तरों पर एक समिति का गठन

गाइडलाइंस के मुताबिक जहां लाउडस्पीकर इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई है वहां स्वेच्छा से या फिर संबंधित अधिकारी द्वारा हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़े आवेदन पर फैसला लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर एक समिति का गठन किया जाए। 

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