नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और X (पूर्व में ट्विटर) को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ किए गए सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया में आरोप लगाया गया था कि अंजलि बिरला ने गलत तरीके से और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ डाले गए पोस्ट को हटाने की मांग की थी। अंजलि बिरला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सूचीबद्ध कर दिया था और इस पर आज ही सुनवाई भी हुई।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला के खिलाफ कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के कारण ही पहली बार में यूपीएससी परीक्षा पास की। हालांकि, अंजलि ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने एक बयान में कहा, " कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक षड़यंत्र के तहत चलाया जा रहा है और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है।"
अंजलि बिरला ने याचिका में एक्स, गूगल और जॉन डो (अज्ञात लोगों) को पक्षकार बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे मानहानिकारक और झूठे हैं, इसलिए इन्हें सोशल मीडिया से हटाया जाए।
IRPS अधिकारी हैं अजलि बिरला
बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि ने 2019 में यूपीएससी परीक्षा दी थीं। पिछले साल 2023 में उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। वह भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अंजलि एक आईएएस अधिकारी हैं।
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