तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
गुजरात हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड की जमानत के मामले में उन्हें सरेंडर करने को कहा, इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट : तीस्ता सीतलवाड की जमानत के मामले में एक विशेष बैठक में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ नियमित जमानत याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर रात 9.15 बजे से सुनवाई की और गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर एक सप्ताह की रोक लगाते हुए तीस्ता सीतलवाड को अंतरिम सुरक्षा देते हुए गिरफ्तारी से राहत दी। तीस्ता सीतलवाड पर 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने का आरोप लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए सीतलवाड को तुरंत सरेंडर करने को कहा था।
शनिवार की ही शाम को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और प्रशांत कुमार मिश्रा की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा देने पर असहमति जताई और मामले को एक बड़ी पीठ के गठन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था।
सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड को राहत
तीस्ता सीतलवाड की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने बहस शुरू की।
SG तुषार मेहता ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि उनके मामले को आम नागरिक के जमानत मामलों की तरह ही देखा जाना चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा कि वह इस अदालत के आदेश से 20 सितंबर से जमानत पर हैं.. क्या उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कम से कम 7 दिन का समय नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी भी क्या जल्दी है?
कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर जताई चिंता
हाईकोर्ट ने जो किया उससे हम आश्चर्यचकित हैं। चिंताजनक तो ये है कि इसमें तात्काल सरेंडर करने जैसा आदेश क्या है? गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए तीस्ता सीतलवाड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा।
न्यायाधीश ने कहा कि वह इस अदालत के आदेश से 20 सितंबर से जमानत पर हैं.. क्या उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कम से कम 7 दिन का समय नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी भी क्या जल्दी है?
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिनकी नियमित जमानत 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था।
तीस्ता सीतलवाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी है और तीस्ता को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
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