Karnataka News: पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बढ़ी मुश्किलें, होने वाली है भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच
Karnataka News: येदियुरप्पा, उनके बेटे बी.वाई. विजयेंद्र, उनके पोते शशिधर मरांडी, उनकी बेटी के दामाद संजय श्री, सहकारिता मंत्री एस.टी. सोमशेखर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
Karnataka News: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की लोकायुक्त जांच ऐसे समय में होने वाली है जब वह पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। विपक्षी कांग्रेस ने येदियुरप्पा के खिलाफ लोकायुक्त की प्राथमिकी सुनिश्चित कर एक महत्वपूर्ण समय पर मास्टरस्ट्रोक खेला है। शिकायतकर्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम ने कहा है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज वरिष्ठ कांग्रेस नेता उग्रप्पा द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
जांच में येदियुरप्पा को सफाई देनी होगी- सीएम बोम्मई
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि लोकायुक्त द्वारा जांच में येदियुरप्पा को सफाई देनी होगी। हालांकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस घटनाक्रम से चिंतित है। जांच से न केवल येदियुरप्पा बल्कि उनके बेटे विजयेंद्र की भी योजना बाधित होगी, जो आक्रामक अभियान के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
'विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने उठाया था मुद्दा'
अब्राहम ने कहा कि इस मुद्दे को 2020 में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने उठाया था। तत्कालीन सीएम येदियुरप्पा और कानून मंत्री मधुस्वामी सदन के पटल पर CBI सहित किसी भी एजेंसी द्वारा किसी भी जांच का सामना करने के लिए सहमत हुए थे। उन्होंने चुनौती दी, "क्या वे सार्वजनिक रूप से फिर से शपथ लेंगे कि वे स्पेशल कोर्ट द्वारा पारित लोकायुक्त पुलिस द्वारा जांच के आदेश को चुनौती नहीं देंगे?"
गौरतलब है कि येदियुरप्पा, उनके बेटे बी.वाई. विजयेंद्र, उनके पोते शशिधर मरांडी, उनकी बेटी के दामाद संजय श्री, सहकारिता मंत्री एस.टी. सोमशेखर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पिछले साल हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा को किया था तलब
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, उनके बेटे भाजपा उपाध्यक्ष विजयेंद्र और अन्य को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 अगस्त 2021 को अदालत में जांच के लिए पेश होने को कहा है। गुरुवार को जारी समन उनके परिवार के सदस्यों शशिधर मराडी, विरुपक्षप्पा यमकनामरादी, संजयश्री, ठेकेदार चंद्रकांत रामलिंगम, पूर्व मंत्री एस.टी. सोमशेखर, आईएएस अधिकारी डॉ. जी.सी. प्रकाश, होटल उद्योगपति के. रवि को दिया गया है।
टी.जे. एक कार्यकर्ता और वकील अब्राहम ने पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। यह शिकायत पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में दायर की गई थी। अदालत ने आठ जुलाई को मंजूरी के अभाव में याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। विशेष अदालत के आदेश को शिकायतकर्ता ने चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने जांच के लिए याचिका स्वीकार कर ली क्योंकि येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।