कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में एंट्री का विवाद पूरे देश में फैसला जा रहा है। हाईकोर्ट के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेंशन किया और साथ ही इससे जुड़े विवाद का भी जिक्र कोर्ट में किया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट ने उच्चतम न्यायलय में ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट इस मामले की आज सुनवाई कर रहा है, इस स्टेज पर हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए?
कपिल सिब्बल ने इस पर दलील दी, 'एग्जाम को सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। हमने सुबह इस पर याचिका दायर की है। इस मामले को 9 जजों की बेंच के समक्ष होना चाहिए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं। लड़कियों पर पत्थरबाजी की गई है। इसलिए इस पर उच्चतम न्यायलय को संज्ञान लेना चाहिए।'
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमण ने कहा, 'आज कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ऐसे समय में हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। अगर हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट करते हैं तो हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी। पहले हाईकोर्ट को इस पर सुनवाई करने दें। हम देख लेंगे।'
बता दें, कर्नाटक में हिजाब में एंट्री को लेकर विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में हाई स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया था। आज सीएम बसवराज ने कहा, 'मैं इस मामले पर राज्य के शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर हुआ क्या था। स्कूल और कॉलेज बंद रखने पर भी शाम तक फैसला किया जाएगा।'
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