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Hindi News भारत राष्ट्रीय दिल्ली दंगे में आरोपी JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली दंगे में आरोपी JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों से संबंधित व्यापक षड्यंत्र के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है।

Court denies bail to Umar Khalid- India TV Hindi Image Source : FILE Court denies bail to Umar Khalid

Highlights

  • JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत से इनकार
  • दिल्ली दंगा 2020 मामले में साजिश का आरोप
  • दंगे में 53 लोग मारे गए , 700 से ज्यादा घायल

DELHI RIOTS 2020 NEWS: दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों से संबंधित व्यापक षड्यंत्र के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 3 मार्च को खालिद और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूतों का अभाव है।

दंगे में 53 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल

खालिद और कई अन्य लोगों के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों के सिलसिले में आतंकवाद विरोधी कानून 'यूएपीए' के तहत मामला दर्ज किया गया है। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। फरवरी 2020 में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।

'आप' के पूर्व निगम पार्षद भी आरोपी

खालिद के अलावा, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल व देवांगना कालिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों के खिलाफ भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इनपुट- भाषा

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