Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंक के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। जम्मू-कश्मीर में भी अब उत्तर प्रदेश की तरह आतंकियों और शरारती तत्वों की प्रॉपर्टी को प्रशासन कुर्की करेगा। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को आतंकी गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले 4 घरों को कुर्क करने और 3 वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलग-अलग आदेशों के तहत चार आवासीय घरों को कुर्क करने की मंजूरी दी गई है जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पनाह देने और मदद करने में शामिल थे। साथ ही अवैध गतिविधियों में उपयोग की गई एक टू-व्हीलर सहित तीन वाहनों को जब्त करने की भी मंजूरी दी गई है।
CRPF जवानों पर आतंकी हमले में उपयोग हुए थे घर
जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि संबंधित मामले की एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ धारा120-बी, 302, 307, 392 आईपीसी की धारा 7/27, 7/27 ए एक्ट 16,18, 20 यूएपीए के तहत मामले दर्ज किया गया था। थाना परिमपोरा ने जांच में पाया गया कि आरोपी बाबर सुहैल, आदिल मोहम्मद लोन और मुजफ्फर अहमद मीर और रमीज अहमद मिरी के 3 आवासीय घरों का इस्तेमाल लॉयपोरा NHW श्रीनगर में ROP ड्यूटी पर तैनात CRPF जवानों पर आतंकवादी हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मदद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस आतंकी घटना में CRPF के 4 जवान घायल हो गए और इनमें से 2 की मौत हो गई थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने आरोपियों ने हमले को अंजाम देने के लिए कई बार आतंकवादियों को उनके घरों में आश्रय और सभी प्रकार की सहायता भी मुहैया कराई है।
वहीं एक दूसरे केस की जांच के दौरान हरवान श्रीनगर थाने की पुलिस को पता लगा कि अब्दुल रहमान भट निवासी दरबाग हरवान के आवासीय घर का भी प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया था। बताया गया है कि उसका बेटा आशिक हुसैन भट आतंकवादियों को पनाह दे रहा था। तथ्यों की परिस्थितियों और तत्काल मामले की जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर ये साबित हो गया कि भट का आवासीय घर "आतंकी गतिविधियो" में उपयोग किया गया है।
JK पुलिस के तीन वाहनों को जब्त करने के आदेश
गांदरबल थाने की पुलिस द्वारा एक अन्य मामले की जांच के दौरान ये सामने आया कि तीन वाहन आतंकी गतिविधियों में उपयोग किए गए हैं। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लतीफ अहमद काम्बे के नाम से रजिस्टर्ड एक स्कॉर्पियो (HR51AR-5070), आकिब युसूफ मिर (आरोपी मोहम्मद सलीम मीर का भाई) के नाम से रजिस्टर्ड एक पियागो ऑटो लोड कैरियर (JK13E-7129)और इरशाद अहमद मलिक के नाम से रजिस्टर्ड एक टीवीएस स्कूटी (JK13G-2726) का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 25 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डीजीपी जम्मू-कश्मीर ने इन मामलों में अचल/चल संपत्तियों की कुर्की/जब्ती की मंजूरी दी है। बता दें कि साल 2021 के दौरान पीएचक्यू ने यूएपीए के तहत 75 वाहनों (जिसमें ज्यादातर चार पहिया और दो पहिया वाहन शामिल हैं), 5 मकान, 6 दुकानें, जमीन और नकदी जब्त करने की मंजूरी दी थी।
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