IRCTC Tender Scam Case: CBI ने IRCTC घोटाला केस में राउस एवेन्यू कोर्ट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की है। अपनी इस अर्जी में CBI ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की है। राउज अवेन्यू कोर्ट ने मामले में तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत में एक अर्जी दाखिल की है। इसके बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है।
साल 2018 से जमानत पर हैं तेजस्वी यादव
सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी को समन किया है। बता दें कि तेजस्वी यादव IRCTC टेंडर घोटाले के आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजली गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस नोटिस में तेजस्वी से जवाब मांगा है। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि ये याचिका IRCTC टेंडर घोटाले को लेकर दी गई है। बता दें कि IRCTC टेंडर घोटाले के केस में तेजस्वी यादव साल 2018 से ही जमानत पर बाहर हैं। बता दें कि IRCTC टेंडर घोटाला केस में CBI ने पहले ही तेजस्वी यादव समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है।
सात साल की हो सकती सजा
कानून के जानकारों की मानें तो अगर अदालत में पर्याप्त सबूत और गवाह पेश हो जाते हैं तो तेजस्वी को जेल भी हो सकती है। अगर तेजस्वी कोर्ट में IRCTC टेंडर घोटाले मामले में दोषी साबित हो गए तो उनपर जो धाराएं लगाई गई हैं, उनसे उन्हें सात साल की सजा हो सकती है। बताते चलें कि घोटाले के इसी मामले में में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तेजस्वी के साथ साथ उनकी मां राबड़ी देवी को भी जमानत दी थी।
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