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Hindi News भारत राष्ट्रीय पति सीमा पर तैनात और आप दूसरे आदमी के साथ होटल गयीं: सुप्रीम कोर्ट ने महिला से कहा

पति सीमा पर तैनात और आप दूसरे आदमी के साथ होटल गयीं: सुप्रीम कोर्ट ने महिला से कहा

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, आप (महिला) अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर उसके साथ (आरोपी) होटलों में गयीं।

Supreme Court Border Husband, Supreme Court Hotel Border Husband, Border Husband- India TV Hindi Image Source : PTI Supreme Court.

Highlights

  • जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने आरोपी को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
  • कोर्ट ने कहा कि यह ‘सहमति से बने संबंध’ का मामला प्रतीत होता है जिसमें महिला उस व्यक्ति के साथ होटलों में गई।
  • आरोपी ने पीड़िता को परेशान किया और उसके साथ कई बार रेप किया और पैसे के लिए ब्लैकमेल भी किया: महिला के वकील

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसके साथ रेप के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह ‘सहमति से बने संबंध’ का मामला प्रतीत होता है जिसमें महिला उस व्यक्ति के साथ होटलों में गई और केंद्रीय सुरक्षा बल में कार्यरत तथा सीमा पर तैनात अपने पति द्वारा भेजा गया वेतन खर्च किया। जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने आरोपी को जमानत देने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

‘आपके पति को पता ही नहीं था कि आप घर पर क्या कर रही हैं’
जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, ‘आप (महिला) अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर उसके साथ (आरोपी) होटलों में गयीं। आरोपी के साथ रहने के लिए पास के एक शहर में किराए पर अलग कमरा लिया। इस तरह आप अपने पति का पैसा खर्च कर रही थीं, जो ITBP कर्मी हैं। सीमा पर तैनात उस बेचारे व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी घर पर क्या कर रही है।’ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘आरोप पत्र से प्रतीत होता है कि यह सहमति से बने संबंध का मामला था।’

‘बेंच 2 दिसंबर, 2021 के हाई कोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी’
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इसलिए पीठ 2 दिसंबर, 2021 के हाई कोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। महिला की ओर से पेश वकील आदित्य जैन ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को परेशान किया और उसके साथ कई बार रेप किया और पैसे के लिए ब्लैकमेल भी किया। उन्होंने इसे साबित करने के लिए बैंक के कुछ लेनदेन का भी जिक्र किया और कहा कि हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की दलीलों पर गौर नहीं किया तथा आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। (भाषा)

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