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Hindi News भारत राष्ट्रीय MP suspended: सदन से सांसद क्यों किया जाता है निलंबित, कौन कर सकता है सस्पेंड, पढ़े ये पूरी रिपोर्ट

MP suspended: सदन से सांसद क्यों किया जाता है निलंबित, कौन कर सकता है सस्पेंड, पढ़े ये पूरी रिपोर्ट

मंगलावर को राज्यसभा से 19 सांसदों को एक सप्ताह के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है, फिलहाल ये सभी सांसद अब सदन के किसी कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।

MP Suspended - India TV Hindi Image Source : PTI मंगलावर को राज्यसभा में 19 सांसदों को एक सप्ताह के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है, फिलहाल ये सभी सांसद अब सदन के किसी कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।

Highlights

  • सांसदों को सैलेरी, भत्ते और अन्य मिलने वाले लाभ मिलते रहते हैं
  • राज्यसभा के उपसभापति उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं
  • सदन के कार्रवाई का चैलेंज सांसद कोर्ट में नहीं कर सकता है

MP suspended: सदन एक ऐसा जगह होता है, जहां पर देश की विकास से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। इसी सदन से पुरी देश की भविष्य तय होती है। इन दिनों सदन के सत्र चल रहे हैं ऐसे कई सांसद है जिन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस के 4 सांसदों को सत्र की अवधि से निकाल दिया है यानी सरल भाषा में समझे लोकसभा से बाहर कर दिया है। वही मंगलावर को राज्यसभा में 19 सांसदों को एक सप्ताह के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है, फिलहाल ये सभी सांसद अब सदन के किसी कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।

देश का कानून और कार्रवाई

सदन में किसी सांसद के ऊपर किए गए कार्रवाई का चैलेंज सांसद कोर्ट में नहीं कर सकता हैं। सांसद अपनी बातों को सदन में रख सकता है। वही सांसद सदन के अंदर असंदीय कार्य करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये कानून है जो कि सविंधान के आर्टिकल 105(2) के तहत आता सांसद के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी प्रकार की अनैतिक बात कर सकता है या किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा सकता है। अगर ऐसा कोई सांसद करता है तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को एक ही रुलबूक के मुताबिक चलाया जाता है। अगर कोई सांसद लोकसभा की कार्यवाही को भंग करने की कोशिश करता है तो उसे लोकसभा स्पीकर 373 के तहत सदन से बाहर निकाल सकते हैं। स्पीकर के पास अधिकार होता है, वो सांसद को एक सप्ताह या पुरे सेशन तक बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा में 255 के तहत सांसदों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। वही कोई सांसद अगर जान बुझकर गलती करता है तो उसके 256 के तहत एक्शन ली जाती है।

सदन के कार्यवाही से बाहर लेकिन मिलेगा महीना

कोई सदस्य अपनी बात को रखता है तो उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है यानी कोई सदस्य बोल रहा है तो कोई दुसरा सदस्य टोक नहीं सकता है। आसान भाषा में समझे कि पोस्टर फाड़ना, नारेबाजी, दस्तावेजों को उड़ाना और म्यूजिक बजाना मनाही है। अगर ऐसा कोई सांसद करते हैं तो उन्हें सदन से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे कई सांसद को बाहर निकाला भी गया है ।अब कई लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या बाहर निकालने के बाद सांसदों को महीना मिलता है। जी हां, सांसदों को सैलेरी, भत्ते और अन्य मिलने वाले लाभ मिलते रहते हैं।

हाल में ही किन-किन सांसदों को सदन से बाहर किया गया

लोकसभा और राज्यसभा के कार्यवाही को भंग करने को लेकर कई सांसदों को निलंबित किया गया है।

1. सुष्मिता देव
2. मौसम नूर
3. शांति छेत्री
4. डोला सेन
5. शांतनु सेन
6. अभिरंजन बिस्वार
7. मोहम्मद नदीमुल
8. एम, हमामेद
9. एए.रहीम
10. बी. लिंगाय यादव
11. रविंद्र वद्दीराजू
12. आर गिरराजन
13. एस. कल्याण सुंदरम
14. वी. शिवदास
15. एनआर. इलांगों
16. एम. शन मुगम
17. दामोदर राव दिवकोंडा
18. कनिमोई एवीएन सोमू
19. संदोष कुमार पी

 

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