Hotels Restaurants Service Charge: होटल और रेस्तरां आपसे खाने के बिल में सेवा शुल्क (Service Charge) नहीं वसूल सकते हैं। CCPA की ओर से जारी एक ऑरडर के मुताबिक होटल या रेस्तरां बिल में सेवा शुल्क ना तो किसी दूसरे नाम से उपभोक्ताओं से वसूल सकते हैं और ना ही खाने के बिल में इसे जोड़ सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटलों और रेस्तरां में बिलों में सेवा शुल्क लगाने पर रोक लगाई है।
उपभोक्ता कहां करा सकते हैं शिकायत दर्ज
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, CCPA ने अपने आदेश में कहा है कि होटल, रेस्तरां उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आदेश में कहा गया कि यह कस्टमर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सर्विस चार्ज देना चाहते हैं या नहीं। आपत्ति होने पर उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर होटल या रेस्टोरेंट से सेवा शुल्क वसूलने के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
किसी दूसरे नाम से भी वसूल सकते सर्विस चार्ज
दरअसल, बीते कुछ दिनों से सर्विस चार्ज लगाने को लेकर बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर सीसीपीए ने अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीसीपीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, "कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे।" आदेश में कहा गया है कि किसी दूसरे नाम से भी सेवा शुल्क की वसूली नहीं होनी चाहिए।
सर्विस चार्ज देने के लिए उपभोक्ता बाध्य नहीं
कोई भी होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उन्हें उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से ये बताना होगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक और वैकल्पिक है, उपभोक्ता अगर चाहे तो इसे देने से मना भी कर सकता है। इसके अलावा, सेवा शुल्क को खाने के बिल के साथ जोड़कर और टोटल अमाउमंट पर जीएसटी लगाकर भी नहीं वसूला जा सकता है। सीसीपीए के आदेश में कहा गया है कि तुरंत और प्रभावी निवारण के लिए उपभोक्ता ई-दाखिल पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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