वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले 'शिवलिंग' की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन किया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन के मुताबिक शिवलिंग संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक ही है। जो मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 7/11 में निचली अदालत ने क्या आदेश दिया? विष्णु ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिक निचली अदलत ने खारिज कर दी थी और याचिका को सुनवाई योग्य माना था। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संरक्षण को लेकर नई बेंच बनानी होगी। कल दोपहर तीन बजे नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी।
आठ नवंबर को वाराणसी कोर्ट ने नहीं सुनाया था फैसला
बता दें, ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। इसी सिलसिले में 8 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन वाराणसी फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने संभावित फैसला टाल दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडे के अवकाश पर होने के कारण मंगलवार 8 नवंबर को आने वाला फैसला 14 नवंबर 2022 के लिए निर्धारित कर दिया गया है।
पूजा-अर्चना की अनुमति पर 14 नवंबर को सुनवाई
हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया था। डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट को वादी की तीन मुख्य मांगों पर फैसला सुनाना था। जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल शुरुआत की अनुमति, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। अब कोर्ट इस मामले में 14 नवंबर को सुनवाई करेगी।
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