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Hindi News भारत राष्ट्रीय Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट लीक, हिंदू पक्ष ने झाड़ा पल्ला, कहा- कोर्ट में कल दर्ज की जाएगी शिकायत

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट लीक, हिंदू पक्ष ने झाड़ा पल्ला, कहा- कोर्ट में कल दर्ज की जाएगी शिकायत

Gyanvapi Case: रिपोर्ट सौंपे जाने के कुछ देर बाद ही रिपोर्ट लीक लीक हो गई और सर्वे के वीडियो वायरल हो गए। ये लिफाफे हिंदू पक्ष को सौंपे गए हैं।

Gyanvapi Case- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Gyanvapi Case

Highlights

  • ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट लीक
  • सर्वे रिपोर्ट को खोला भी नहीं: हिंदू पक्ष
  • ज्ञानवापी मामला में 4 जुलाई को सुनवाई

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर सोमवार को बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट और वीडियो सौंपे गए थे। रिपोर्ट सौंपे जाने के कुछ देर बाद ही रिपोर्ट लीक लीक हो गई और सर्वे के वीडियो वायरल हो गए। ये लिफाफे हिंदू पक्ष को सौंपे गए हैं। हालांकि, हिंदू पक्ष ने इससे पल्ला झाड़ लिया है।

हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि हमलोगों ने अभी तक सर्वे रिपोर्ट को खोला भी नहीं है और ये टीवी पर चलने लगी है। हमारे पास सर्वे रिपोर्ट के लिफाफे सीलबंद रखे हुए हैं। उन्होंने इसके साथ ही सीलबंद लिफाफे भी दिखाएं। उन्होंने कहा कि वीडियो कहां से लीक किया गया है, ये पता लगाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीडियो लीक होने के मामले में मंगलवार को कोर्ट में शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट को वीडियो लीक करने वाले की जिम्मेदारी तय करनी होगी।

ज्ञानवापी मामला में 4 जुलाई को अगली सुनवाई

वहीं, इससे पहले ज्ञानवापी मामले पर सोमवार को सुनवाई के बाद अगली तारीख 4 जुलाई दी गई है। मामले की सुनवाई करने के औचित्य के मुद्दे पर सोमवार को भी मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी नहीं हो पाई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया को बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत में मामले की सुनवाई करने के औचित्य संबंधी याचिका पर मुस्लिम पक्ष की जिरह आज भी जारी रही और उसके मुकम्मल होने से पहले ही अदालत का समय समाप्त हो गया, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह अब इस मामले को एक जून से शुरू होने वाली गर्मियों की छुट्टी के बाद चार जुलाई को सुनेगी। 

इससे पहले शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें अदालत में रखनी शुरू की थीं, जो आज भी जारी रहीं। जैन ने बताया कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट मामले के सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी, मगर इसके लिए क्या शर्ते होंगी वह अदालत ही बताएगी।

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