गुरुग्राम: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने गुरुग्राम नगर निगम (MCG) को एक महिला को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो यहां के सिविल लाइन इलाके में डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के पालतू कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मंगलवार को फोरम ने तीन महीने के भीतर पालतू कुत्तों के लिए नीति बनाने का भी आदेश दिया और यह भी कहा कि अगर निगम चाहे तो सिविल लाइंस स्थित बंगले में रहने वाले कुत्ते के मालिक से मुआवजे की राशि वसूल की जा सकती है।
कई विदेशी नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध
फोरम ने नगर निकाय को कुत्ते को हिरासत में लेने और मालिक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा फोरम ने केंद्र सरकार की एक अधिसूचना का हवाला देते हुए 11 विदेशी नस्लों के कुत्तों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया कि इन कुत्तों को रखने के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं और जानवरों को हिरासत में ले लिया जाए।
भारत सरकार की दिनांक 25 अप्रैल 2016 की अधिसूचना के मुताबिक, विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों पर दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 15 नवंबर 2022 तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है, जो इस प्रकार हैं: अमेरिकन पिट-बुल टेरियर्स, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटवीलर, डेस्टिनेशन मास्टिफ, बोअरबेल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैंडोग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलेरो और केन कोरो।
मुआवजे के तौर पर 2 लाख दिए जाएंगे
फोरम ने कहा, "पीड़ित को एमसीजी की ओर से अंतरिम राहत के रूप में मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।" यह घटना 11 अगस्त की है, जब पश्चिम बंगाल की रहने वाली मुन्नी पर पालतू कुत्ते ने उस वक्त हमला कर दिया, जब वह अपनी भाभी के साथ काम पर जा रही थी। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिविल लाइन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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