A
Hindi News भारत राष्ट्रीय Facebook India को बड़ा झटका, CCI जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Facebook India को बड़ा झटका, CCI जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त करते कहा, आप अब अचानक उठे और आदेश को चुनौती दे रहे हैं।

Facebook News, Facebook India, Facebook, Facebook CCI, Facebook India CCI investigation- India TV Hindi Image Source : PTI दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया है।

Highlights

  • याचिका में व्हॉट्सएप की 2021 की निजता नीति की जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी।
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप अब अचानक उठे और आदेश को चुनौती दे रहे हैं।

Facebook News: दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा व्हॉट्सएप की 2021 की निजता नीति की जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि ‘मुकदमा दायर करने के अवसरों’ का कुछ अंत होना चाहिए। फेसबुक इंडिया ने अगस्त में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा संबंधित मामले में अपील को खारिज करने के बाद एकल न्यायाधीश की पीठ का रुख किया था।

‘पहले ही खारिज हो चुकी है याचिका’
बेंच ने 25 अगस्त को व्हॉट्सएप और फेसबुक की उन अपीलों को खारिज कर दिया था जो CCI के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने विरोध में दायर की गई थी। इस मामले की ताजा सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने कहा कि CCI जांच को चुनौती देने वाली फेसबुक इंक की याचिका को बेंच पहले ही खारिज कर चुकी है। हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त करते कहा, ‘आप अब अचानक उठे और आदेश को चुनौती दे रहे हैं। अब बहुत हो गया है। ‘मुकदमेबाजी के लिए अवसरों’ का कुछ अंत होना चाहिए।’

Image Source : Pixabayफेसबुक ने CCI द्वारा WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश को चुनौती दी थी।

फेसबुक पर एक मजदूर ने भी किया था मुकदमा
फेसबुक ने इससे पहले पिछले दिनों बंबई हाई कोर्ट का रुख कर एक उपभोक्ता निवारण आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे एक मजदूर को 25,599 रुपये अदा करने का निर्देश दिया गया था। ऑनलाइन खरीदा गया उत्पाद नहीं मिलने और फर्जी विज्ञापन को लेकर आयोग ने यह निर्देश दिया था। बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई की थी। ये याचिकाएं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोंदिया द्वारा जून 2022 में जारी आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं।

‘जूतों के नाम पर मुझसे ठगी कर ली गई थी’
आयोग ने ऑनलाइन खरीदा गया उत्पाद उपभोक्ता को नहीं मिलने को लेकर कंपनियों को उसे 599 रुपये और मानसिक वेदना के लिए 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया था। त्रिभुवन भोंगडे नाम के एक शख्स ने दावा किया था कि उसने फेसबुक पर मार्या स्टूडियोज का एक विज्ञापन देखा था, जिसमें 599 रुपये में नाइकी के जूते बेचे जा रहे थे। भोंगडे ने कहा कि उसने सितंबर 2020 में जूते ऑर्डर किए और पेमेंट भी कर दी, लेकिन उसे जूते नहीं भेजे गये। भोंगडे ने दावा किया कि उसने ‘कस्टमर केयर’ पर बात करने की कोशिश की, जहां उसके साथ 7,568 रुपये की ठगी की गई।

Latest India News