ED ने अपने ही असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज किया केस, ₹20 लाख की वसूली का मामला
ED ने आरोपी अधिकारी को तत्काल निलंबित करने और ईडी से उनके मूल विभाग में वापस भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अपने ही एक सहायक निदेशक के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल, बीते 7 अगस्त 2024 को ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह को सीबीआई मुंबई ने नई दिल्ली में 20 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा था। जानकारी के मुताबिक, संदीप सिंह ने कथित तौर पर ये 20 लाख रुपये एक व्यक्ति को ईडी की जांच में मदद करने की बात कह के वसूली थी। ईडी ने बताया है कि इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए ईडी ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए आरोपी संदीप सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू की है।
निलंबन की कार्रवाई शुरू हुई
ईडी ने बताया है कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ ECIR दर्ज की गई है और PMLA के प्रावधानों के तहत अधिकारी के घर पर तलाशी अभियान चलाया गया है। संदीप सिंह के दफ्तर पर भी ईडी और सीबीआई ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया है। इसके अलावा आरोपी अधिकारी को तत्काल निलंबित करने और ईडी से उनके मूल विभाग में वापस भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, ईडी दिल्ली, उत्तराखंड, बेंगलुरु पुलिस की कई एफआईआर के आधार पर कुछ संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रही थी। इस मामले में 8 अगस्त को रेड की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह ने सर्च वारंट अधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए जांच के तहत एक व्यक्ति के मुंबई में आवासीय परिसर में तलाशी ली थी। इसी मामले में कथित तौर पर आरोपी का पक्ष लेने के लिए संदीप सिंह ने रिश्वत स्वीकार की थी।
आरोपी ने खुद को जांच अधिकारी बताया
ED के मुताबिक जिस मामले में सीबीआई ने संदीप सिंह को गिरफ्तार किया उसमे वो जांच अधिकारी नहीं थे। मामले की जांच में उन्हें सीमित समय के लिए जोड़ा गया था। लेकिन संदीप सिंह ने खुद को ही जांच अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था।
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