नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में मंगलवार को मुंबई, पुणे और सूरत में कई परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत संघीय एजेंसी इन शहरों में 26 परिसरों की तलाशी ले रही है।
ईडी ने पोत निर्माण कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद फरवरी में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ अन्य लोगों के खिलाफ बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक का धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
एजेंसी ने कंपनी के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय दंड विधान (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए नामित किया था।
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