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Hindi News भारत राष्ट्रीय डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली बड़ी राहत, 21 दिन की फरलो पर जा सकेंगे घर

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली बड़ी राहत, 21 दिन की फरलो पर जा सकेंगे घर

फरलो एक छुट्टी की तरह है जिसमें जेल में सजायाफ्ता बंदियों को छुट्टी मिलती है और तय समय के लिए वह अपने घर जा सकते हैं। पंजाब चुनाव से पहले मिली इस फरलो के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम

Highlights

  • डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है
  • गुरमीत राम रहीम तय समय के लिए अपने घर जा सकते हैं
  • पंजाब चुनाव से पहले मिली इस फरलो के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। फरलो एक छुट्टी की तरह है जिसमें जेल में सजायाफ्ता बंदियों को छुट्टी मिलती है और तय समय के लिए वह अपने घर जा सकते हैं। पंजाब चुनाव से पहले मिली इस फरलो के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।

बता दें, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गुरमीत राम रहीम 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में दोषसिद्धि के बाद से रोहतक की सुनरिया जेल में बंद हैं। 

राम रहीम सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कोर्ट में पेश हुआ था जबकि चार अन्य हरियाणा के पंचकूला की अदालत में मौजूद थे। सीबीआई के विशेष अभियोजक एच पी एस वर्मा ने कहा था कि राम रहीम सिंह की उम्रकैद की सजा, पत्रकार राम चंदर छत्रपति हत्याकांड में 2019 में उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ चलेगी। 

विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग ने हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य- कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल- को आठ अक्टूबर को दोषी ठहराया था। सीबीआई के विशेष अभियोजक एच पी एस वर्मा ने कहा, ‘अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।’ सीबीआई ने उनके लिए मौत की सजा की मांग की थी। 

अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें आईपीसी की धारा 506 के तहत तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। वर्मा ने कहा कि डेरा प्रमुख पर 31 लाख रुपये, अवतार सिंह पर 75,000 हजार रुपये, सबदिल पर 1.50 लाख रुपए और जसबीर और कृष्णलाल पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 

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