लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिक (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। इससे जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब मांगा था लेकिन अब तक जवाब न फाइल होने की वजह से मामले की सुनाई टलती रही थी।
लोकसभा में क्यों खाली है डिप्टी स्पीकर का पद?
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि, 'इस मामले में सरकार को बताना चाहिए कि अभी तक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली है? अब तक इसके लिए चुनाव क्यों नहीं हुआ है?
पिछले कार्यकाल में नहीं चुना गया लोकसभा का डिप्टी स्पीकर
पिछले साल दाखिल जनहित याचिका में ये आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के जवाब की मांग की गई थी कि लोकसभा के 4 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी सदस्य को लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए नहीं चुना जा सका है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 93 स्पष्ट रूप से कहता है कि लोकसभा में स्पीकर के अलावा एक डिप्टी स्पीकर भी होगा।
इन राज्यों के विधानसभा में भी खाली है डिप्टी स्पीकर का पद
सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका शारिक अहमद की तरफ से दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और झारखंड की विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है, जो संविधान के अनुच्छेद 178 का उल्लंघन है।
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