नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में गवाहों के बयानों में विरोधाभास का दावा किया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से इस मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने का आग्रह किया।
गौरतलब है कि बृजभूषण पर छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बृजभूषण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील राजीव मोहन ने दावा किया कि कानून के अनुसार, मामले को देखने के लिए बनाई गई निरीक्षण समिति को सात दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश करनी थी।
30 अक्टूबर को अगली सुनवाई
उन्होंने बताया कि चूंकि इस मामले में इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की गई, इसलिए यह मान लेना चाहिए कि समिति को आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं मिला है। मामले की सुनवाई के दौरान सिंह अदालत में मौजूद नहीं थे क्योंकि उनके वकील ने अदालत में पेशी से उन्हें छूट देने की अर्जी दायर की थी, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया था। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी। (इनपुट: भाषा)
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