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Hindi News भारत राष्ट्रीय CJI And SC Judge: रिटायर होने के बाद CJI और सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलेगी अतिरिक्त सुरक्षा, सरकार ने बढ़ाईं सुविधाएं

CJI And SC Judge: रिटायर होने के बाद CJI और सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलेगी अतिरिक्त सुरक्षा, सरकार ने बढ़ाईं सुविधाएं

CJI And SC Judge: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजों को रिटायर होने के बाद कई सुविधाएं और सेवाएं बढ़ाने का फैसला किया है।

CJI Uday Umesh Lalit with NV Ramana - India TV Hindi Image Source : PTI Justice Uday Umesh Lalit with CJI NV Ramana

Highlights

  • जजों के वेतन भत्तों और सेवा नियमों के अधिनियम 1958 में संशोधन
  • CJI, जजों को रिटायरमेंट के बाद एक साल तक कुछ सुविधाएं मिलेंगी
  • नई नियमावली में जजों को मिलने वाले बंगलों में भी बदलाव हुआ है

CJI And SC Judge: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजों को रिटायर होने के बाद कई सुविधाएं और सेवाएं बढ़ाने का फैसला किया है। इन सुविधाओं को देने के लिए जजों के वेतन भत्तों और सेवा नियमों के अधिनियम 1958 में संशोधन किया गया है। इसके तहत CJI और अन्य जजों को रिटायरमेंट के बाद एक साल तक कुछ सुविधाएं मिलेंगी। 

सरकार ने रिटायर जजों को मिलने वाली नई सुविधाओं की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक साल तक शोफर (ड्राइवर) की सुविधा मिलेगी। ये शोफर सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत शोफर के रूप में बहाल कर्मचारी के पदमान और वेतनमान वाले ही होंगे। शोफर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रेगुलर स्टाफ के तौर पर रिटायर्ड जजों की सेवा में रहेंगे।

Image Source : File PhotoSupreme court

टाइप VII बंगले में आवास की सुविधा

नई नियमावली में केंद्र सरकार ने जजों को मिलने वाले बंगलों में भी बदलाव किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को सेवानिवृत्ति के बाद अगले छह महीने तक टाइप VII बंगले में आवास की सुविधा मिलेगी। हालांकि, ये वो बंगला नहीं होगा, जिसमें वे अपने सेवाकाल के दौरान रहते थे। ये सुविधा उनके सेवाकाल वाले निर्धारित बंगले से अलग होगी।

इसके साथ ही केंद्र सरकार की नई नियमावली में रिटायरमेंट के बाद एक साल तक सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। यह सुरक्षा व्यवस्था उनकी निजी सुरक्षा व्यवस्था से अलग होगी। साथ ही एयरपोर्ट लाउंज में भी जजों के प्रोटोकॉल में बदलाव नहीं होगा।

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