VIDEO: "गर्भपात की दवा खिलाकर बेटी को मारा", मरने से पहले 'लव जिहाद' पीड़िता का चौंकाने वाला बयान
युवती लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसकी मौत के बाद परिवार वालों ने लव जिहाद का मामला बताया है। इस संबंध में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच, मृतिका के मरने के बाद उसका एक वीडियो सामने आया है।
दिल्ली के साक्षी मर्डर केस के बाद से देश में लव जिहाद को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का है। यहां पर अंबेडकर आवास मेडिकल कॉलेज के पास किराए के मकान में रहने वाली युवती की सिम्स अस्पताल बिलासपुर में 8 मार्च को इलाज दौरान संदिग्ध मौत हो गई थी। युवती लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसकी मौत के बाद परिवार वालों ने लव जिहाद का मामला बताया है। इस संबंध में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच, मृतिका के मरने के पहले का एक वीडियो सामने आया है।
वीडियो में मृतिका कह रही है, "दानिश के साथ रहने के साथ एक बेबी हुआ था, जो सिर्फ दो दिन ही मेरे साथ रहा, फिर तीसरे दिन हम घर जा रहे थे, तो मेरे को बता दिया था कि इसको दे दूंगा। मैं हॉस्पिटल में थी, तो उन लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेरे से साइन करवाए थे और बेबी उसी रात को दे दिया। मैं बहुत रोई थी, लेकिन एक बार भी उसने नहीं बोला कि बेबी को कल लाकर दे दूंगा या तुम्हारे साथ रखूंगा..."
"दानिश ने मेरी बहन से अपनी पहचान छुपाई थी"
मामले में नया मोड़ तब आया, जब मृतिका के परिजन बीजेपी के नेताओं के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। मृतिका के भाई ने अपनी बहन की मौत को सीधे तौर पर लव जिहाद करार दिया। उसने यह कहा कि दानिश खान ने उसकी बहन से अपनी पहचान छुपाई थी और रिलेशनशिप में आने के बाद दानिश उसकी बहन को इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। ऐसा नहीं करने पर दानिश उसकी बहन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। मृतिका के भाई ने अपनी बहन की मौत की जांच के लिए हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन की मांग की और दानिश खान पर धारा 302 लगाने की मांग की है।
"युवती को असुरक्षित तरीके से दवाएं खिलाईं"
वहीं, जांच में मृतिका के परिजनों ने बताया कि इंदिरा नगर निवासी जमाल खान का 27 वर्षीय पुत्र दानिश खान उर्फ समीर हसन युवती के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। गर्भपात के लिए उसने युवती को असुरक्षित तरीके से दवाएं खिलाईं, जिससे उसकी तबियत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में थाना चक्रधरनगर में 29 मई को आरोपी पर गैर इरादतन हत्या (धारा 304 आईपीसी) का अपराध दर्ज किया।
अनुसंधानकर्ता अधिकारी सीएसपी रायगढ़ के नेतृत्व में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, उपनिरीक्षक जीपी बंजारे एवं हमराह स्टाफ द्वारा कल आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। जांच में मृतका के कॉल रिकॉर्ड व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य की जब्ती कर विधिवत गिरफ्तारी करते हुए रिमांड पर भेजा गया। आरोपित का जेल वारंट जारी होने पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया है।
- रिपोर्ट/सिकंदर खान