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Hindi News भारत राष्ट्रीय बीएस येदियुरप्पा 17 जून को सीआईडी के सामने होंगे पेश, बोले- साजिश जो भी शामिल, उन्हें लोग सिखाएंगे सबक

बीएस येदियुरप्पा 17 जून को सीआईडी के सामने होंगे पेश, बोले- साजिश जो भी शामिल, उन्हें लोग सिखाएंगे सबक

भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वे 17 जून को पूछताछ के लिए सीआईडी के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही इस बारे में लिखित में सूचना दे दी थी। उन्होंने कहा कि इस साजिश में जो भी शामिल हैं, उन्हें जनता सबक सिखाएगी।

bs yediyurappa will appear before CID on June 17 said whoever is involved in the conspiracy people w- India TV Hindi Image Source : PTI बीएस येदियुरप्पा

पॉक्सो मामले का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा शनिवार को बेंगलुरु लौट आए और कहा कि वह पूछताछ के लिए 17 जून को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष पेश होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सीआईडी ​​को पॉक्सो मामले के संबंध में उन्हें गिरफ्तार करने से रोके जाने के एक दिन बाद लौटे। उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा को मामले की जांच कर रही सीआईडी ​​के समक्ष 17 जून को पेश होने भी का निर्देश दिया। येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं पहले से तय कार्यक्रम के लिए दिल्ली गया था। मैंने पहले ही लिखित में सूचित कर दिया था कि मैं 17 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होऊंगा। उच्च न्यायालय ने सीआईडी ​​को (गिरफ्तारी से) रोकने का आदेश दिया है। मैं सोमवार को जांच के लिए उपस्थित हो रहा हूं।’’ 

बीएस येदियुरप्पा बोले- साजिश में शामिल लोगों को लोग सबक सिखाएंगे

उन्होंने कहा, ‘‘अनावश्यक रूप से कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, हर कोई तथ्य जानता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘साजिश में जो शामिल हैं, उन्हें लोग सबक सिखाएंगे।’’ एक अदालत ने इस साल 14 मार्च को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में बृहस्पतिवार को येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम ने ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया था, क्योंकि वह बुधवार को पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। 

पुलिस ने दिया ये बयान

पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा के खिलाफ 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला ने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने इस साल दो फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। येदियुरप्पा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह कानूनी रूप से इस मामले को लड़ेंगे। उन्होंने अग्रिम जमानत और प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली पीड़िता की मां की पिछले महीने फेफड़ों के कैंसर के कारण यहां एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। 

(इनपुट-भाषा)

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