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Hindi News भारत राष्ट्रीय कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को बड़ा झटका, सरकार का निर्देश ना मानने पर लगा 50 लाख का जुर्माना

कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को बड़ा झटका, सरकार का निर्देश ना मानने पर लगा 50 लाख का जुर्माना

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कंपनी पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है।

Twitter- India TV Hindi Image Source : FILE कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को बड़ा झटका

बेंगलुरु: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्विटर की याचिका को कह्रिज करते हुआ कहा कि एक साल तक केंद्र सरकार का निर्देश ना मानने के लिए उसपर 50 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। बता दें कि फरवरी 2021 से 2022 तक केंद्र सरकार ने ट्विटर को कुछ एकाउंट बंद करने समेत कई निर्देश दिए थे, लेकिन ट्विटर इन निर्देशों के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया था। अब इसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 

सरकार ने दिए थे कई दिशानिर्देश 

बता दें कि फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर कुल 1474 ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने, 175 ट्वीट्स को ब्लॉक करने और 256 URL और 1हैश टैग को बंद करने का निर्देश दिया था। सरकार ने यह निर्देश IT एक्ट 69 A के तहत जारी किए थे। इस एक्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए देश की संप्रभुता और एकता को ठेस पहुंचाने वाले संदेश को हटाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

ट्विटर ने सरकार के आदेश को किया था चैलेंज 

इनमें से ट्विटर ने 39 URL को लेकर केंद्र सरकार को कोर्ट में चैलेंज किया और अपने तर्क में कहा कि ये नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। ट्विटर इंडिया ने जून 2022 में केंद्र के फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। 6 महीने तक इस मसले पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के आदेश को जायज ठहराया है। इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर की केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी करने की अपील को भी खारिज कर दिया। वहीं अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि IT एक्ट 69 (A) के तहत जारी आदेश को लेकर कोर्ट केंद्र सरकार को कोई गाइड लाइंस जारी नहीं कर सकता है।  

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