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बेंगलुरु में टहलने निकली महिला से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, कैब चलाता था

बेंगलुरु में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। छेड़छाड़ की ये घटना दो अगस्त को हुई थी। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस ने पीड़िता का पता लगाया था और उससे शिकायत दर्ज कराने को कहा था।

बेंगलुरु में महिला से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार।- India TV Hindi Image Source : SOCIAL MEDIA बेंगलुरु में महिला से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार।

बेंगलुरु में सुबह-सुबह टहलने निकली 34 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ के मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। लोग शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि, अब बेंगलुरु की पुलिस ने जानकारी दी है कि महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। छेड़छाड़ की ये घटना दो अगस्त को तड़के पांच बजे दक्षिण बेंगलुरु के कोनानाकुंते थाना क्षेत्र में हुई थी। 

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में दिखा था कि महिला एक घर के सामने इंतजार कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक व्यक्ति आता है और उसे पकड़ लेता है। आरोपी महिला को पकड़ लेता है और उससे छेड़छाड़ करता है। महिला मदद के लिए चिल्लाती है और भागने में सफल हो जाती है लेकिन आरोपी उसका पीछा करता है। आरोपी महिला पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसके चंगुल से छूटने की कोशिश करती है। हालांकि, महिला जब मदद के लिए चिल्लाती है तो आरोपी मौके से भाग जाता है। 

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई घटना

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक,  दक्षिण बेंगलुरु के कोनानाकुंते थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ की ये घटना तब हुई जब महिला सुबह-सुबह अपनी पड़ोसी का इंतजार कर रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल यह घटना सड़क पर एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर सोमवार को दोषी को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक, आरोपी एक कैब चालक है और वह अक्सर कॉरपोरेट कर्मचारियों को उस जगह (संकरी गली) से उनके कार्यस्थल तक ले जाता था।

इन धाराओं में केस दर्ज हुआ

सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस ने पीड़िता का पता लगाया था और उससे शिकायत दर्ज कराने को कहा था। आरोपी के खिलाफ धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न), 78 (पीछा करना), 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) और 126 (गलत तरीके से रोकना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। (इनपुट: भाषा)

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