नई दिल्ली: 1 जनवरी 2023 को दिल्ली में हुए अंजलि हत्याकांड में कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस हत्याकांड के मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। रोहिणी कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ कत्ल की धारा में चार्ज फ्रेम किए हैं। यह चारों वह आरोपी है जो अंजलि की हत्या के समय कार में मौजूद थे।
इन धाराओं में फ्रेम किए गए चार्ज
रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं। न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष एवं अंकुश पर 201, 212, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया गया। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।
सड़क पर घिसटने की वजह से हुई थी मौत
बता दें कि अंजलि की 31 दिसंबर की रात 12 किलोमीटर तक वह कार में फंसकर सड़क पर घिसटने की वजह से मौत हो गई थी। मौत के बाद हुए पोस्टमार्टम में अंजलि का सिर और रीढ़ की हड्डी बुरी तरह डैमेज हुई है। अंजलि के सिर, रीढ़, दोनों निचले अंगों में मौत के पहले लगी चोट की वजह से ब्लीडिंग हुई थी। सभी चोटें वाहन के एक्सीडेंट और घिसटने की वजह से लगने की आशंका जताई गई है।
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