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Hindi News भारत राष्ट्रीय 'Aadhaar Card का इस्तेमाल मॉब लिंचिंग के लिए भी किया गया', ओवैसी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज

'Aadhaar Card का इस्तेमाल मॉब लिंचिंग के लिए भी किया गया', ओवैसी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज

Asaduddin Owaisi Target Central Government: ओवैसी ने कहा कि एक विकलांग शख्स भंवरलाल जैन को एक पूर्व बीजेपी पार्षद ने 'संदेह' पर मार डाला था कि वह मुस्लिम थे और वो अपना आधार कार्ड दिखाने में विफल रहे थे।

Asaduddin Owaisi Target Central Government- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Asaduddin Owaisi Target Central Government

Highlights

  • आधार कार्ड को लेकर सरकार की अपील, वापस लिया बयान
  • ओवैसी ने आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार पर किया हमला
  • 'ऐसे कई उदाहरण, आधार कार्ड लोगों के लिए घातक रहा'

Asaduddin Owaisi Target Central Government: केंद्र सरकार ने आज रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए देश की जनता से आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर नहीं करने की अपील की थी। सरकार का कहना है कि इससे आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि, फिलहाल सरकार ने अपने इस बयान को वापस ले लिया है। सरकार की इस अपील के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला किया।

प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। ओवैसी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, "सरकारी एजेंसियों ने सालों से आधार को अनिवार्य किया है। अब सरकार इस बात की उम्मीद कर रही है कि आम लोग कुछ सरकारी अधिसूचना और आवश्यक सेवाओं को खोने के जोखिम के बारे में बहस करेंगे। ये मत भूलें कि आधार कार्ड का इस्तेमाल मॉब लिंचिंग के लिए भी किया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में आधार कार्ड नहीं होने पर मुस्लिम विक्रेता की भीड़ ने पिटाई की थी।"

वहीं, एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि एक विकलांग शख्स भंवरलाल जैन को एक पूर्व बीजेपी पार्षद ने 'संदेह' पर मार डाला था कि वह मुस्लिम थे और वो अपना आधार कार्ड दिखाने में विफल रहे थे। ओवैसी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आधार कार्ड लोगों के लिए घातक रहा है।

बता दें कि आज सुबह केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए देशवासियों से अपील की थी कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ धड़ल्ले से शेयर ना करें। 27 मई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके कहा था, जिन संगठनों ने यूआईडीएआई (UIDAI) से उपयोगकर्ता का लाइसेंस लिया है वे किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। 

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