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Hindi News भारत राष्ट्रीय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बम से उड़ाने की धमकी के थे आरोप, 17 साल बाद भी साबित नहीं हुआ अपराध

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बम से उड़ाने की धमकी के थे आरोप, 17 साल बाद भी साबित नहीं हुआ अपराध

दिल्ली की एक अदालत ने 2005 में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस को फर्जी कॉल करने और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह - India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह

दिल्ली की एक अदालत ने 2005 में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस को फर्जी कॉल करने और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विपुल संदवार ने प्राथमिकी दर्ज करने के 17 साल बाद आरोपी को भारतीय दंड संहिता की दो अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध के आरोप में बरी कर दिया।

कॉल के समय पीसीओ में नहीं था आरोपी
मजिस्ट्रेट ने कहा, अभियोजन संदेह से परे यह स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है कि आरोपी महेश ने आईपीसी की धारा 182 और 507 के तहत अपराध किया है और वर्तमान मामले में दोषी नहीं पाया गया है। अपनी जिरह के दौरान इस मामले के मुख्य गवाह, पीसीओ/एसटीडी बूथ के मालिक ललित अहमद अस्थिर थे और उन्होंने दावा किया कि कॉल के समय वह अपने पीसीओ में नहीं थे।

साबित नहीं हो सका अपराध
अदालत ने कहा, चूंकि अभियोजन पक्ष के गवाह 2 (अहमद) उस समय मौजूद नहीं थे जब कॉल की गई थी, उनके द्वारा दी गई कोई भी बात सुनी-सुनाई प्रकृति की होगी और इसलिए, स्वीकार्य नहीं है। अभियोजन आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध को साबित करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी वह व्यक्ति था, जिसने पुलिस को फर्जी कॉल किया था। अदालत ने कहा कि पेश किए गए सबूत आरोपी को अपराध करने से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

साल 2005 में किया था पुलिस को झूठा कॉल
अभियोजन पक्ष का दावा है कि 19 जुलाई, 2005 को महेश ने पीसीओ बूथ से पुलिस आपातकालीन नंबर 100 पर कॉल किया और पुलिस को झूठी सूचना दी, जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस पर बम की धमकी का सामना करना पड़ा था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दिसंबर 2010 में महेश के खिलाफ आरोप तय किए गए।

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