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आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सड़क किनारे मिले 40 मरे बदंर! जहर देकर मारने का शक

Andhra Pradesh: वन अधिकारी मुरली कृष्ण ने कहा कि Animal act के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मृत पाए गए बंदरों का पोस्टमॉर्टम किया गया है पांच दिन में रिपोर्ट आएगी। मामले की गंभीरता से जांच चल रही है।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सड़क किनारे मिले 40 मरे बदंर!- India TV Hindi Image Source : IMAGE SOURCE: INSTAGRAM/G आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सड़क किनारे मिले 40 मरे बदंर!

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 40 मृत बंदरों के मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने जहर देकर मारने की शंका जाताई है। घटना काविती मंडल के सिलगम गांव (Silagam village) की है, जहां जंगल एरिया में 40 मरे हुए बंदर पाए गए हैं। खबर के मुताबिक स्थानीय लोगों ने यहां कुछ बंदरों को बेहोशी की हालत में देखा। जब लोग करीब पहुंचे और जांच-पड़ताल की तो पता चला कि सभी बंदर मरे हुए हैं। बदंरों की मौत कैसे हुई अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है। स्थानीय लोगों ने जहर देकर मारने की आशंका जताई है। 

दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग

स्थानीय लोग घटना पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहर देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है कि सभी बंदर उस तरफ क्यों आए और उन्हें किसने मारा। वन अधिकारी मुरली कृष्ण ने कहा कि Animal act के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मृत पाए गए बंदरों का पोस्टमॉर्टम किया गया है पांच दिन में रिपोर्ट आएगी। मामले की गंभीरता से जांच चल रही है।  

क्या है सजा का प्रावधान?

बता दें, भारतीय संविधान ने जानवरों को भी जीवन जीने की आजादी दी है। अगर इनके जीवन को बाधित करने का कोई प्रयास करता है तो इसके लिए संविधान में कई तरह के दंड के प्रावधान हैं। इतना ही नहीं इनमें से 10 जानवर ऐसे भी हैं जिनको मारने पर जेल भी हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। 

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