ठाणे: ठाणे की एक अदालत ने एक महिला को लिव-इन में रह रहे अपने साथी की पांच साल की बेटी का यौन शोषण करने के जुर्म में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। जिला न्यायाधीश डी जी मुरुमकार ने ठाणे जिले के मुंब्रा की रहने वाली 33 वर्षीय महिला पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश ने एक अक्टूबर को दिए आदेश में कहा कि अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वल मोहोल्कर ने भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत महिला के खिलाफ सभी आरोप सफलतापूर्वक साबित किए।
मोहोल्कर ने अदालत को बताया कि नाबालिग अपने पिता और महिला के साथ रहती थी। लड़की की मां इस समय दुबई में नौकरी करती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की के पिता अपने काम के कारण लंबे समय तक घर से दूर रहते थे और महिला उसकी गैर हाजिरी में लड़की का यौन शोषण करती थी।
यह मामला अप्रैल 2015 में तब सामने आया जब लड़की ने तेज दर्द की शिकायत की और अपने पिता को आपबीती सुनायी। मुंब्रा पुलिस में तहरीर दी गई और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।
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