नई दिल्ली: CrPC के सेक्शन 174 के तहत पुलिस आत्महत्या के मामलों की जांच करती है। जब अधिकृत पुलिस अधिकारी को जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है, या किसी ने उसकी हत्या की है, या किसी जानवर तथा मशीन की वजह से मृत्यु हुई है या फिर ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति पर हत्या का शक पैदा होता है तो जांच अधिकारी नजदीकी मेजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी देता है और उस घटनास्थल पर पहुंचता है जहां व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसी सेक्शन के तहत मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच कर रही है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सेक्शन के तहत जांच का दायरा सीमित है।
आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई के बाद दी जिसमें उसने सुशांत की मौत की जांच बिहार पुलिस को न सौंपकर मुंबई पुलिस से ही कराने की मांग की थी।
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