गुरुग्राम: अपनी गाड़ी से गुरुग्राम आने-जाने वाले लोगों को अब कुछ खास एहतियात बरतनी होगी। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, गुरुग्राम की ऐसी गाड़ियां जिन पर जातिसूचक शब्द (जातियों की पहचान दर्शाने वाले शब्द) लिखे होंगे, अब ट्रैफिक पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यह कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अंतर्गत की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त रमेश कुमार द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है, ‘वाहनों के जरिए जाति की पहचान बताने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा।’
‘जाति की पहचान बताने वाले वाहनों पर कार्रवाई’
एसीपी रमेश कुमार ने कहा, ‘अदालत के निर्देशों के अनुसार, हमने सभी ट्रैफिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो जाति की पहचान बताते हैं। विशेष रूप से नंबर प्लेटों पर ऐसे करने वालों को दंडित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, हर 20वें वाहन में इस तरह का स्टीकर लगा होता है। इसलिए हम अदालत के आदेशों का पालन करते हुए ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।’
‘पहली बार चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार जुर्माना लगेगा’
बता दें कि जातियों को बताने वाले स्टीकर का उपयोग कारों, मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों पर काफी आम है और सड़कों पर ऐसी गाड़ियां अक्सर दिख जाती हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘इस तरह के स्टिकर वाहनों की नंबर प्लेट पर नहीं चिपकाए जाने चाहिए। पहली बार ऐसे वाहनों को चेतावनी दी जाएगी और फिर से नियमों का उल्लंघन करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।’
यूपी पुलिस ने भी की थी ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई
पिछले दिनों खबर आई थी कि यूपी पुलिस और परिवहन विभाग उन गाड़ियों का चालान काट रही है, जिन पर जातिसूचक शब्द लिखे मिल रहे हैं। दरअसल, वाहनों पर गलत तरीके से नंबर प्लेट का इस्तेमाल, पदनाम लिखकर चलना, लाल-नीली बत्ती का दुरुपयोग समेत कई अन्य मामलों पर उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक अधिसूचना जारी कर इन पर रोक लगाने को कहा गया था। हालांकि इसके बावजूद कई लोग अपनी गाड़ियों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते रहे और नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे।
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