नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के नियमों में और अधिक ढील देते हुए अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से लागू होने जा रहे अनलॉक 4 में खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई है। जहां स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे वहीं 7 सितंबर से आप कुछ नियमों के साथ मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। हालांकि, केन्द्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया है।
अनलॉक 4.0: 7 सितंबर से इन नियमों के साथ करें मेट्रो की सवारी
मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन कार्यक्रम और अन्य मण्डली को अनुमति दी जाएगी।
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है। अनलॉक 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षिणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना होगा। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा।
Unlock 4.0: 9वीं और 12वीं के बच्चों को होगी स्कूल विजिट की अनुमति
गृह मंत्रालय ने होटल-लॉज-रेस्टोरेंट खोलने के लिए Standard Operating Procedure (SOP) जारी कर दिया है। इसके तहत प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्टैंपर रखना अनिवार्य है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी रखनी होगी। इन स्थानों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर्स को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंज पार्क, थिएटर्स (ओपन थिएटर को छोड़कर) और ऐसी जगहों को 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है।
कंटेनमेंट जोन्स में बढ़ा लॉकडाउन
केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 30 सिंतबर 2020 तक बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन्स की पहचान पहले की तरह जिला प्रशासन के हवाले है। कंटेनमेंट जोन्स में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि कोई भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाएगा।
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