Unlock 3.0: 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला, नाइट कर्फ्यू हटाया गया
कोरोना वायरस के चलते लागू कॉकडाउन को हटाने के लिए अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जानिए अनलॉक 3 में कहां-कहां मिलेगी छूट।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते लागू लकॉकडाउन को हटाने के लिए अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक-3 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब 5 अगस्त से जिम खुल सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करना होगा। गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया है, अब रात में आने जाने पर पाबंदी नहीं है। हालांकि, मेट्रो रेल सेवा नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमाघरों के खुलने पर 31 अगस्त तक रोक रहेगी। हालांकि, 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू को हटाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, सामाजिक, राजनितिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में भीड़ नहीं जुटा सकते। अनलॉक 3 में देशभर में सिनेमा, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर रोक लगी रहेगी। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। अनलॉक 3 में देशभर में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है।
सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। जिनमें निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गयी है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी। कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से गहन विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि मंत्रालय के अनुसार, रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी (रात्रिकालीन कर्फ्यू) को हटा लिया गया है। ‘अनलॉक 3’ के दिशानिर्देश एक अगस्त से प्रभाव में आएंगे और निषिद्ध क्षेत्रों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। प्रतिबंधित गतिविधियों में मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागारों का खुलना शामिल है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य समागम भी 31 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेंगे। इनके अतिरिक्त निषिद्ध क्षेत्र के बाहर अन्य सभी गतिविधियों की इजाजत होगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी। अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
अनलॉक-3 की गाइडलाइन
- 5 अगस्त से जिम खोलने को मंजूरी
- 1 अगस्त से हटेगा नाईट कर्फ्यू
- स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे
- मेट्रो सेवा फिलहाल बंद
- सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा 15 अगस्त का समारोह
- 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
- यात्रा के लिए किसी विशेष परमिशन की जरूरत नहीं
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल बंद रहेगी
आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बता दें कि, Unlock 2 की अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है। इसको देखते हुए 1 अगस्त से पहले केंद्र सरकार ने Unlock 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
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