नई दिल्ली: अनलॉक वन में मिली कुछ रियायतों के बाद अब गृह मंत्रालय ने अनलॉक टू के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेन्मेंट जोन से बाहर के इलाकों में अब पहले से ज्यादा रियायतें मिलेंगी। रेलवे और हवाई उड़ानें अनलॉक वन की तरह जारी रहेंगी वहीं इनकी संख्या पहले की तुलना में धीरे-धीरे बढ़ाई जाएंगी। वहीं स्कूल, कॉलेज, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल फिलहाल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा जबकि इंडस्ट्रीयल इलाकों और हाइवे के आसपास इसमें ढील दी जाएगी।
इन गतिविधियों पर अनलॉक2 में प्रतिबंध जारी रहेगा
- मेट्रो रेल
- सिनेमा हॉल
- जिम
- स्विमिंग पूल,
- मनोरंजन पार्क
- थिएटर
- बार
- ऑडिटोरियम
- असेंबली हॉल
- सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।
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