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Hindi News भारत राष्ट्रीय फर्जी सर्टिफिकेट्स से नौकरी हासिल करनेवालों की नौकरी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

फर्जी सर्टिफिकेट्स से नौकरी हासिल करनेवालों की नौकरी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर जो लोग आरक्षित श्रेणी में सरकारी नौकरियां या शैक्षिक संस्थानों में सीटें पा रहे हैं, उन्हें इसे खोना होगा।

Supreme court- India TV Hindi Image Source : PTI Supreme court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर जो लोग आरक्षित श्रेणी में सरकारी नौकरियां या शैक्षिक संस्थानों में सीटें पा रहे हैं, उन्हें इसे खोना होगा।
चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति एन.वी. रमन की पीठ ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करना या शैक्षिक संस्थान में आरक्षित श्रेणी में दाखिला पा लेने से वह लंबा समय गुजर जाने की वजह से बच नहीं सकते।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपना आदेश बंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के फैसले को पलटते हुए दिया है। बंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि एक व्यक्ति लंबे समय से सेवा में है और बाद में यह सामने आता है कि इस नौकरी को उसने फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर पाया है, तो उसे सेवा को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महाराष्ट्र सरकार व भारत खाद्य निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित याचिकाओं के समूह पर विचार के बाद आया है।

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