हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस लॉकडाउन को 31 मई, 2020 तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए सार्वजनिक परिवहन को शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देशों के साथ कुछ और ढील भी दी हैं।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा के एक दिन बाद राज्य में भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की।
हैदराबाद को छोड़कर बाकी राज्य में दुकानों को खोला जाएगा। हैदराबाद में ऑड-ईवन आधार पर दुकानें खोली जाएंगी। इसके लिए ग्रेटर हैदराबाद महानगर पालिका के आयुक्त दिशा-निर्देश जारी करेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र में दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सेवा मंगलवार से शुरू होगी लेकिन इनका परिचालन शहर में नहीं किया जाएगा। मेट्रो रेल और अंतर-राज्य बस सेवा 31 मई तक बंद रहेगी। शहर में ऑटो और टैक्सी सेवा को अनुमति दी गई है। टैक्सी में ड्राइवर सहित तीन यात्रियों को अनुमति होगी।
ऑटो में ड्राइवर सहित दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी। सैलून और ई-कॉमर्स को काम करने की अनुमति दी गई है। सरकारी और निजी ऑफिस 100 प्रतिशत काम कर सकेंगे। फैक्टरी, उद्योग और विनिर्माण इकाइयों को भी अनुमति दी गई है।
वह पहले ही घोषणा कर चुके थे कि राज्य में लॉकडाउन 29 मई तक लागू रहेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कह कि कंटैनमेंट जोन को छोड़कर शेष राज्य ग्रीन जोन है और उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों के साथ सार्वजनिक परिवहन को अनुमति दी गई है। इसके अलावा कुछ और ढील भी दी गई हैं।
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