चेन्नई. तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को दुकानों और अन्य निजी कारोबार के लिए कुछ ढील की घोषणा की, और सोमवार से चाय के स्टाल्स कुछ शर्तों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी। सरकार ने यहां जारी एक बयान में कहा कि चाय के स्टाल खोले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पार्सल बिक्री के लिए। स्टॉल के अंदर और बाहर किसी को चाय पीने की अनुमति नहीं होगी।
सरकार ने कहा कि चाय के स्टाल्स दिन में पांच बार सैनिटाइज किए जाएंगे और उन्हें सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक खोला जा सकता है। सरकार ने ग्रेटर चेन्नई पुलिस अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी निजी प्रतिष्ठानों को भी 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 10.30 बजे से शाम छह बजे तक चलाने की अनुमति दे दी है। इसके बाहर के कारोबारों के लिए समय सीमा सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक है।
सरकार ने यह भी कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें चेन्नई में सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक खुली रह सकती हैं, औैर आसपास के इलाकों में अकेली दुकानें सुबह 10.30 बजे से शाम छह बजे तक खुली रह सकती हैं। चेन्नई में ईंधन आउटलेट्स सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुले रह सकते हैं, और चेन्नई के बाहर ईंधन आउटलेट्स सुबह छह बजे से शाम आठ बजे तक और जो आउटलेट्स राजमार्गो पर हैं, वे 24 घंटे खुले रह सकते हैं।
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