नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह ताजमहल के संरक्षण और रखरखाव के मामले से जुड़ी एक याचिका पर 28 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में आगरा को विरासत शहर का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है।
मामले में याचिकाकर्ता और पर्यावरणविद् एम सी मेहता ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की एक पीठ को बताया कि इस ऐतिहासिक स्मारक के आसपास के इलाके में अतिक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों की तरफ से कुछ नहीं किया गया।
उन्होंने पूर्व में दायर की गई अपनी याचिका का संदर्भ भी दिया जिसमें उन्होंने आगरा को विरासत शहर का दर्जा दिए जाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने पीठ को बताया, ‘‘आगरा को विरासत शहर घोषित किया जाए।’’ उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अधिकारियों ने कोई पालन नहीं किया।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि मेहता ने करीब 10 साल पहले याचिका दायर की थी और प्रदेश सरकार ने पूर्व में जवाब भी दायर किया था। वकील ने कहा कि प्रदेश सरकार याचिका पर नया हलफनामा दायर करेगी और मौजूदा स्थिति पर विवरण देगी।
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