नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाले में शुक्रवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर उन्हें (राजीव कुमार) नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने नोटिस जारी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आपको हमें संतुष्ट करना होगा कि शारदा चिट फंड मामले में सीबीआई को राजीव कुमार की हिरासत देना क्यों जरूरी है।
मेहता ने पीठ से कहा कि राजीव कुमार कुछ समय से फरार थे और उन्होंने जांच के दौरान एकत्रित सामग्री को दबा दिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता सरकार के बीच जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने के आदेश दिए थे। हालांकि, कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
जिस मामले में राजीव कुमार से सीबीआई से पूछताछ करना चाहती थी वो एक बड़े घोटाले से जुड़ा है जिसका नाम है शारदा चिट फंड घोटाला। यह हजारों करोड़ रुपये का घोटाला है जिसका मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन है।
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