सबरीमाला मंदिर सहित मस्जिद और पारसी मंदिरों में महिलाओं की एंट्री से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिरह की समयसीमा तय कर दी है। सीजेआई ने 10 दिन में जिरह पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सीजेआई बोबड़े ने सुनवाई का शिड्यूल भी तय कर दिया है। सबरीमाला मामले में 9 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की समय सीमा तय करने का आग्रह किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिरह की समय सीमा तय की।
इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सभी पक्षों के वकीलों के बीच एक बैठक आयोजित की थी, जो कि बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में 9 जजों की बेंच ने साफ कहा था कि वह सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और उससे जुड़े अन्य मसलों पर सबसे पहले सुनवाई करेगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को 9 जजों की बैंच को भेज दिया था। वहीं इसमें मस्जिद, पारसी मंदिर आदि दूसरे धार्मिक स्थलों पर महिलाओं का प्रवेश नहीं होने के मामले को भी शामिल किया था।
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