नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन के लिए 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने एनआरसी में गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने का पता लगाने के लिए 20 प्रतिशत सैंपल के सत्यापन की मांग को लेकर केंद्र, असम की याचिकाएं भी खारिज कर दी है।
आपको बता दें कि सरकार द्वारा एनआरसी यानि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स नाम का एक अभियान चलाया गया है। जिसके तहत सरकार असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को राज्य से बाहर किया जाना है। यह अभियान दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में गिना जाता है। जो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के आधार पर काम करता है। यानि सबसे पहले अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जाती है, उसके बाद उन्हें भारत से हटाते हुए उनके देश वापस भेज दिया जाएगा।
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