हैदराबाद में पिछले सप्ताह रेप के आरोपियों के एन्काउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश बीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चल रही दूसरी सभी जांच पर रोक लगा दी है। बता दें कि हैदराबाद में पिछले महीने की 26 और 27 नवंबर की रात एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उसे जला दिए जाने की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन एक एन्काउंटर में ये सभी चारों संदिग्ध मारे गए थे।
हैदराबाद एन्काउंटर को संदिग्ध मानते हुए सीजेआई एसए बोबड़े ने आज तेलंगाना सरकार का पक्ष रखने वाले सरकारी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि, 'हम नहीं कहते कि आप दोषी हैं। हमने जांच के आदेश दिए हैं और आप इसमें सहयोग दें। जब रोहतगी ने कहा कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट और मानवाधिकार आयोग कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई दूसरी जांच नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही इस मामले की जांच करेगी।
मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बोबड़े ने रोहतगी से कहा कि हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। यदि आप कहते हैं कि उन पर (इस मामले में शामिल पुलिस कर्मी) पर क्रिमिनल कोर्ट में केस चलेगा तो हमारे कहने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन यदि आप ये कह रहे हैं वे निर्दोष हैं तो फिर लोगों को सच जानने की जरूरत है। हम सिर्फ तथ्यों को यू हीं मान नहीं सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। आप पुलिस कर्मियों को निर्दोष साबित करने पर अड़े क्यों हैं।
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