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Hindi News भारत राष्ट्रीय सूचना आयोग में खाली पड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, केंद्र सहित कई राज्‍य सरकारों को नोटिस

सूचना आयोग में खाली पड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, केंद्र सहित कई राज्‍य सरकारों को नोटिस

केंद्रीय सूचना आयोग सहित कई राज्यों में राज्य सूचना आयोग के खाली पड़े पदों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

<p>Information Commissioner </p>- India TV Hindi Information Commissioner 

केंद्रीय सूचना आयो‍ग सहित कई राज्‍यों में राज्‍य सूचना आयो‍ग के खाली पड़े पदों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और कई राज्‍य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कोर्ट और राज्‍यों को इस मामले में 4 हफ्तों के भीतर स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए इन पदों को न भरे जाने पर चिंता व्‍यक्‍त की। केंद्र सरकार के साथ ही जिन राज्‍यों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है उसमें महाराष्‍ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, कर्नाटक शामिल हैं। 

बता दें कि सूचना के अधिकार के अनुपालन के लिए केंद्र और देश के सभी राज्‍यों में सूचना आयुक्‍तों और अन्‍य अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है। लेकिन कई राज्‍यों में इनके पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर भी पड़ता है। बता दें कि पिछले सत्र में केंद्र सरकार ने सूचना आयुक्‍तों के वेतन और अधिकार को कम करने से जुड़ा विधेयक भी पेश किया था। जिसे सदन ने मंजूरी प्रदान की है। 

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