नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सहारा की संपत्तियां बेचने को कहा ताकि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से रिहा करने के लिए जरूरी राशि जुटाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा कि सहारा की संपत्तियों के लिये यदि संबंधित क्षेत्र की सर्किल दर के 90 प्रतिशत से कम की बोली मिलती है तो उसकी बिक्री नहीं की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सेबी संपत्ति की बिक्री संबंधित क्षेत्र की सर्किल दर के 90 प्रतिशत से कम दर पर करना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति लेनी होगी।
- सेबी ने देश में सहारा की 86 संपत्तियों की लिस्ट दी है जिन्हें बेचा जा सकता है
- संपत्तियों की बिक्री की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी एन अग्रवाल करेंगे
- सेबी इस काम में किसी एजेंसी की मदद लेने के लिए स्वतंत्र
- सर्कल एरिया रेट के 90 फीसदी से कम पर बिक्री नहीं होगी
- सुब्रत राय की ज़मानत के लिए ज़रिये 10 हज़ार करोड़ रुपए जमा होने के बाद उनकी रिहाई हो सकेगी
- इसके बाद भी संपत्तियों की बिक्री जारी रहेगी
- सेबी की मुताबिक इन 86 संपत्तियों की कीमत 15 हज़ार करोड़ रुपये तक हो सकती है
- सहारा ने 4 होटल और अपनी फार्मूला वन टीम को बेचने की इजाजत मांगी थी जिसपर कोर्ट 27 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय लंबे समय से जेल में बंद हैं। उन्हें मार्च 2014 में तब गिरफ्तार किया गया था जब वह कोर्ट के आदेश पर निवेशकों के पैसे लौटाने में नाकामयाब रहे थे।
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