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Hindi News भारत राष्ट्रीय न्यायाधीश भ्रष्टाचार मामले में एसआईटी जांच की याचिका खारिज

न्यायाधीश भ्रष्टाचार मामले में एसआईटी जांच की याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच एसआईटी से कराने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस पूरे विवाद से न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े हुए है

supreme court- India TV Hindi Image Source : PTI supreme court

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच एसआईटी से कराने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस पूरे विवाद से न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े हुए हैं। न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कहा, "संस्थान की ईमानदारी को लेकर बेवजह का संदेह पैदा हुआ।"वकील कामिनी जयसवाल ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। 

न्यायमूर्ति मिश्रा ने समीक्षा करते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश समेत कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और वकील प्रशांत भूषण व जयसवाल समेत सभी से उम्मीद की जाती है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में बिना तथ्यों की जांच किए अनावश्यक लांछन लगाए गए।

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