नयी दिल्ली: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को कुछ दस्तावेज कांग्रेस नेता शशि थरूर को सौंपने का आदेश दिया जो अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित एक मामले में आरोपी हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने यह निर्देश तब पारित किया जब थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पहवा ने बताया कि अभियोजन की ओर से मुहैया कराये गए कुछ इलैक्ट्रानिक सबूत अच्छी स्थिति में नहीं हैं।
पुलिस का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव कर रहे थे। उन्होंने अदालत को बताया कि थरूर को ताजा प्रतियां दी जाएंगी। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तिथि एक दिसम्बर तय की। सबूतों में कई दस्तावेज शामिल हैं और इनमें मामले के कई गवाहों के दर्ज बयान भी हैं। पुष्कर शहर के एक लक्जरी होटल स्थित एक सुइट में 17 जनवरी 2014 की रात में मृत मिली थीं। थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा होटल में रह रही थी क्योंकि थरूर का सरकारी बंगले का जीर्णोद्धार चल रहा था।
अदालत ने थरूर की ओर से दायर एक अर्जी पर दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र के साथ विभिन्न दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया था जिसमें गवाहों के बयान भी शामिल हैं। तिरूवनंतपुरम से सांसद थरूर को गत सात जुलाई को तब नियमित जमानत प्रदान कर दी गई थी जब वह अपने खिलाफ जारी समन का पालन करते हुए अदालत के समक्ष पेश हुए थे।
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