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Hindi News भारत राष्ट्रीय कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगा 50,000 रुपये मुआवजा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगा 50,000 रुपये मुआवजा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुआवजे के लिए परिजनों को जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस में आवेदन देना होगा।

50000 compensation, 50000 compensation Covid, 50000 compensation Covid Supreme Court- India TV Hindi Image Source : PTI देश में कोरोना की वजह से जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा।

नई दिल्ली: देश में कोरोना की वजह से जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है। केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया है कि मुआवजा उन मौतों के मामले में तो दिया ही जाएगा जो हो चुकी हैं, और अगर आने वाले दिनों में भी किसी की कोरोना की वजह से जान जाती है तो उसके परिजन को भी इतना ही मुआवजा दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने कहा यह रकम राज्य, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड से देंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NDMA ने मुआवजे को लेकर गाइडलाइंस बनाई हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मुआवजे के लिए परिवार को जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस में आवेदन देना होगा। आवेदकों को इसके साथ ही करोना से हुई मौत का प्रमाण पत्र,मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को केंद्र सरकार ने आपदा घोषित किया हुआ है और आपदा की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन मुआवजे के हकदार होते हैं।

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